नए साल के जश्न पर इंदौर पुलिस ने सख्ती बरतते हुए कई गाइडलाइन्स जारी की हैं। नाच-गाना और शराब पार्टी के लिए सख्त पाबंदियां लागू की गई हैं। तेज आवाज में म्यूजिक बजाने की समय सीमा रात 10:30 बजे तक तय की गई है, जिसके बाद पुलिस खुद कार्रवाई करेगी। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने सभी जोन के डीसीपी और ट्रैफिक विभाग को निर्देश दिए हैं कि थर्टी फर्स्ट की रात कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी की जाए।
न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए सख्त गाइडलाइन्स
इंदौर पुलिस ने नए साल के जश्न को लेकर सख्त नियम जारी किए हैं। रात 10:30 बजे तक ही म्यूजिक बजाने और 11:30 बजे तक शराब परोसने की अनुमति दी गई है, जिसके बाद सख्त कार्रवाई होगी। शराब परोसने के लिए लाइसेंस की शर्तों का पालन अनिवार्य है। खुले में म्यूजिक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, और शराब पीकर वाहन चलाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रमुख चौराहों पर चेकिंग करेगी, और बायपास स्थित फार्महाउस और रिसॉर्ट्स की निगरानी ड्रोन कैमरों से की जाएगी। शराब मिलने पर होटल और बार तुरंत बंद कराए जाएंगे।
( केके सिंह, मध्य प्रदेश ब्यूरो)
