मध्यप्रदेश सरकार ने जनपद और ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों की वेतन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब इन कर्मचारियों को स्टांप ड्यूटी से प्राप्त अतिरिक्त राशि से वेतन दिया जाएगा। मोहन यादव सरकार ने इस नई सैलरी प्रणाली को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं।
पंचायत कर्मचारियों की सैलरी प्रणाली में बड़ा बदलाव
मध्यप्रदेश सरकार ने पंचायत कर्मचारियों की सैलरी व्यवस्था में बड़ा सुधार किया है, जो 20 जनवरी 2025 से लागू होगा। नए नियमों के तहत, पंचायत कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और मानदेय का भुगतान स्टाम्प ड्यूटी पर अतिरिक्त एक प्रतिशत शुल्क से होने वाली आय से किया जाएगा। यह निर्णय पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 75 के तहत लिया गया है। सरकार का यह कदम पंचायतों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने और कर्मचारियों के वेतन भुगतान को सुगम बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
स्टाम्प ड्यूटी से वेतन और विकास कार्यों को मिलेगा नया आयाम
मध्यप्रदेश सरकार ने पंचायत कर्मचारियों की सैलरी का भुगतान अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी से करने का निर्णय लिया है। इस नई व्यवस्था के तहत रोजगार सहायकों और सचिवों सहित अन्य पंचायत कर्मचारियों को मानदेय और वेतन इसी राशि से मिलेगा। इसके साथ ही, इस आय का उपयोग ग्राम विकास कार्यों में भी किया जाएगा। सभी वित्तीय लेन-देन और भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए राशि का हस्तांतरण और उसका विवरण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होगा, जिससे पंचायतों की कार्यक्षमता और जवाबदेही में सुधार होगा।
( केके सिंह, मध्य प्रदेश ब्यूरो)
