दिल्ली एन-सी-आर: दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर के लोगो को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे बेचने और जलाने की अनुमति देने का फैसला सुनाया है। यह फैसला प्रदूषण नियंत्रण और त्योहार की परंपरा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

इस फैसले के बाद लोग खुश दिखाई दे रहे है, अब लोग बिना किसी डर के ग्रीन पटाखे खरीद और जला सकेंगे।
सीजीआई बी.आर. गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन का कहना है कि, सॉलिसिटर और एमिकस के सुझावों पर ध्यान दिया है और इंडस्ट्री की चिंता को भी देखा गया है। पारंपरिक पटाखों की अवैध व्यापार के कारण अधिक नुकसान होता है, इसलिए संतुलित तरीका अपनाना आवश्यक था।
हरियाणा के 22 जिलों में से 14 जिले एनसीआर में शामिल हैं। अदालत ने कहा कि पेट्रोल टीमें पटाखे बनाने वालों की नियमित जांच करेंगी और उनके क्यूआर कोड को साइट पर अपलोड किया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक, जब बैन लगाया गया था, तब कोविड पीरियड को छोड़कर एयर क्वालिटी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। अर्जुन गोपाल केस के फैसले के बाद ग्रीन क्रैकर्स का कॉन्सेप्ट लाया गया। पिछले छह सालों में ग्रीन क्रैकर्स ने प्रदूषण में काफी कमी की है। यह भी बताया गया कि 14 अक्टूबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक ग्रीन क्रैकर्स के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था लेकिन अब खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही लोगों को पटाखे जलाने की इजाज़त दी है तो यह प्रतिबंध सीधे तरीके से हट जाता है।
