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इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सीतापुर मिशन स्कूल-चर्च मामले में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक

प्रकाशित: 13-07-2026, 11:46 AM
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सीतापुर मिशन स्कूल-चर्च मामले में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक
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सीतापुर। मिशन स्कूल और चर्च परिसर में प्रशासन की ओर से की जा रही बुलडोजर कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने विवादित भूमि पर यथास्थिति (Status Quo) बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।

फिलहाल प्रशासनिक कार्रवाई पर लगी रोक

हाईकोर्ट के आदेश के बाद विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार की आगे की कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है। अब इस मामले में सभी पक्षों की निगाहें 20 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

प्रशासन ने क्या कहा?

जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर के अनुसार, प्रशासन की कार्रवाई 43 बीघा परिसर में से 36 बीघा नजूल भूमि पर अतिक्रमण हटाने को लेकर की जा रही थी। उनका कहना है कि कार्रवाई के दौरान करीब 7 बीघा क्षेत्र में स्थित स्कूल और चर्च की इमारतों को नहीं छुआ गया

स्कूल प्रबंधन का दावा

वहीं, स्कूल प्रबंधन का दावा है कि संबंधित भूमि वर्ष 1862 में खरीदी गई थी और लंबे समय से उसी परिसर में स्कूल एवं चर्च का संचालन किया जा रहा है। प्रबंधन का कहना है कि भूमि पर उनका वैध अधिकार है।

20 जुलाई की सुनवाई पर टिकी निगाहें

हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। अब 20 जुलाई को होने वाली सुनवाई में अदालत के अगले निर्देश इस पूरे मामले की दिशा तय करेंगे।

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