उत्तर प्रदेश शासन ने हरदोई के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) डॉ. अजित सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शासन ने उनके खिलाफ लगे आरोपों को गंभीर मानते हुए विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी जारी किए हैं।
भर्ती और वित्तीय मामलों में अनियमितता के आरोप
डॉ. अजित सिंह पर शिक्षक भर्ती और नियुक्ति प्रक्रिया में कथित रूप से जानबूझकर देरी करने, महत्वपूर्ण सरकारी पत्रावलियों को कार्यालय से अपने आवास ले जाने, पेंशन एवं अन्य वित्तीय मामलों को लंबित रखने तथा आर्थिक लाभ के उद्देश्य से अनियमितताएं करने के प्रथम दृष्टया आरोप लगाए गए हैं।
संयुक्त शिक्षा निदेशक को सौंपी गई जांच
मामले की निष्पक्ष जांच के लिए शासन ने लखनऊ मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। विभागीय जांच में आरोपों की विस्तार से पड़ताल की जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
निलंबन अवधि में मिलेगा जीवन निर्वाह भत्ता
शासन के आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान डॉ. अजित सिंह को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) प्रदान किया जाएगा। विभागीय जांच पूरी होने तक उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई जारी रहेगी।