पटना सिविल कोर्ट ने चर्चित शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। कोर्ट ने इस मामले में खान सर के दोनों बॉडीगार्ड समेत कुल छह आरोपियों की जमानत याचिका भी मंजूर कर ली।
कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में मिली जमानत
यह मामला कोचिंग विवाद और कथित फायरिंग की घटना से जुड़ा है। आरोप है कि विवाद के दौरान खान सर के बॉडीगार्ड द्वारा फायरिंग की गई थी। इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खान सर और अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने सुनाया फैसला
पटना सिविल कोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) ने सभी आरोपियों को जमानत देने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अदालत के समक्ष अपने-अपने तर्क रखे।
वकील ने क्या कहा?
खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत कर दी थी। सभी तथ्यों और कानूनी पक्षों पर विचार करने के बाद अदालत ने उनके मुवक्किल सहित सभी छह आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली।
विरोध के बावजूद मिली राहत
सुनवाई के दौरान विरोधी पक्ष ने जमानत का विरोध किया, लेकिन अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर सभी छह आरोपियों को जमानत देने का फैसला सुनाया।
आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी
हालांकि जमानत मिलने के बाद भी मामले की सुनवाई जारी रहेगी। अदालत में आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत मामले की सुनवाई नियमानुसार आगे बढ़ेगी।