अंतरराष्ट्रीय भाला फेंक खिलाड़ी शिवपाल सिंह को मारपीट और लूट के आरोपों से जुड़े मामले में बड़ी राहत मिली है। जिला जज दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी की अदालत ने शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली। कोर्ट के इस आदेश के बाद मामला एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है।
मारपीट और लूट के मामले में हुई थी गिरफ्तारी
शिवपाल सिंह के खिलाफ मारपीट और लूट से संबंधित मामले में बलुआ थाना पुलिस ने कार्रवाई की थी। पुलिस ने 10 जुलाई को शिवपाल सिंह सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था।
बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी पर उठाए सवाल
शिवपाल सिंह की ओर से अधिवक्ता संदीप रघुवंशी ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि पुलिस ने मामले में गलत धाराओं का प्रयोग करते हुए उनके मुवक्किल को गिरफ्तार किया। बचाव पक्ष ने अदालत से जमानत देने की मांग की, जिसे सुनवाई के बाद जिला जज ने स्वीकार कर लिया।
जिला जज ने मंजूर की जमानत याचिका
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी ने शुक्रवार को शिवपाल सिंह की जमानत याचिका मंजूर कर दी। अदालत के आदेश के बाद शिवपाल सिंह को कानूनी राहत मिल गई है।
मामला फिर चर्चा में
जमानत मिलने के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। फिलहाल मामले की न्यायिक प्रक्रिया जारी है और आगे की सुनवाई के दौरान अदालत उपलब्ध साक्ष्यों और पक्षों की दलीलों के आधार पर निर्णय लेगी।