उत्तराखंड सरकार द्वारा मदरसों के लिए लागू किए गए नए नियमों के तहत सभी मदरसों का शिक्षा विभाग के अंतर्गत पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इसी क्रम में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरजीत सिंह गांधी ने हरिद्वार जिला कलेक्ट्रेट में मदरसा संचालकों के साथ बैठक कर सरकार की नई व्यवस्था की जानकारी दी।
मदरसा संचालकों के साथ हुई बैठक
बैठक के दौरान प्राधिकरण अध्यक्ष ने मदरसा संचालकों को नए नियमों और पंजीकरण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सभी संचालकों से जल्द से जल्द शिक्षा विभाग के तहत अपना पंजीकरण पूरा कराने की अपील की।
मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने पर जोर
सुरजीत सिंह गांधी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य मदरसों में अध्ययनरत छात्रों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना है। इसी उद्देश्य से सभी मदरसों को शिक्षा विभाग के अंतर्गत पंजीकृत किया जा रहा है, ताकि छात्रों को बेहतर शैक्षिक सुविधाएं और अवसर मिल सकें।
अधिकांश मदरसा संचालकों ने किया समर्थन
बैठक में मौजूद अधिकांश मदरसा संचालकों ने सरकार की इस पहल का समर्थन किया और पंजीकरण प्रक्रिया में सहयोग का भरोसा दिया।
पंजीकरण नहीं कराने पर होगी कार्रवाई
प्राधिकरण अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि जिन मदरसा संचालकों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार पंजीकरण नहीं कराया जाएगा, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी संस्थानों से समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की अपील की।